GST में शामिल राज्य सरकार के कर
GST लागू होने पर राज्य के जिन अप्रत्यक्ष करो को हटाया गया हे वो इस प्रकार हे:-
राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर :-
1. राज्यीय वेट ( State Vat ) जिन राज्यों में वेट लागु हे उन राज्य में वस्तुओ के क्रय विक्रय पर लगने वाले टैक्स को (Value added Tax) राज्यीय वेट कहते हे | यह कर प्रत्येक स्तर पर विक्रय बड़ने वाले मूल्य पर लागत हे इसलिए इसे (Value added Tax) कहते हे | इस से सरकार को ज्यादा राजस्व भी प्राप्त होता हे |
2. विक्रय कर ( Sales Tax ) जिन राज्यों में वेट लागु नहीं हे उन राज्यों में वस्तुओ के विक्रय पर (Sales tax) लगता हे जिसे विक्रय कर भी कहते हे | इस कर की गणना वैट के नियमो से अलग होती हे तथा इसमें रिफंड के प्रावधान भी वेट से अलग होते | हर राज्य पर निर्भर करता हे की वो अपने राजस्व को देखकर ही वेट या विक्रय कर को लागु करे ये अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हे | कियोकी हर राज्य की आर्थिक और भोगोलिक स्थिति अलग होती हे
3. मनोरंजन कर ( Entertainment Tax ) यह कर सभी प्रकार के मनोरंजन और उनके माध्यमओ लगाया जाता हे जेसे फिल्म, टॉकीज, पीवीआर, मल्टीप्लेक्स, फनक्लब, गेमिंग, पार्क, आदि।
4. प्रवेश शुल्क ( Entry Tax ) जब कोई भी वस्तु किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक राज्य से दुसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करती तब यह कर लगाया जाता हे | इस कर की दर अधिकतर राज्यों में 1% हे |
5. लाटरी कर ( Lottery Tax ) यह कर सभी प्रकार की इनामी योजना एवं और लाटरी पर लगाया जाता हे |
6. विलासिता कर ( Luxury Tax ) यहाँ कर सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुओ और सेवाओ पर लगाया जाता हे |
7. क्रय कर ( Purchase Tax ) जिन राज्यों (VAT) वेट लागु नही हे | उन राज्यों में वस्तुओ के क्रय पर लगने वाले कर को (Purchase Tax) या क्रय कर भी कहते हे | इस कर की दर हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती हे और वस्तुओ एवं सेवाओ की मांग के आधार पर होती हे | इस कर की गणना वैट के नियमो से अलग होती हे तथा इसमें रिफंड के प्रावधान भी वेट से अलग होते | हर राज्य पर निर्भर करता हे की वो अपने राजस्व को देखकर ही वेट या क्रय कर को लागु करे ये अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हे | कियोकी हर राज्य की आर्थिक और भोगोलिक स्थिति अलग होती हे